इंदौर के व्यवसायी का रिफाइंड सोया ऑयल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कंपनी ने देर से सूचना देने का हवाला देकर क्लेम से इनकार कर दिया। मामला राज्य उपभोक्ता आयोग पहुंचा, जहां आयोग ने बीमा कंपनी को फटकार लगाते हुए छह लाख 97 हजार रुपये के भुगतान का आदेश दिया।
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'सात लाख दीजिए, बच नहीं सकते', उपभोक्ता के पक्ष फैसला सुनाते हुए आयोग ने बीमा कंपनी को फटकारा
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