मारपीट की पीड़िता को 26 हजार रुपये मुआवजा देने का कोर्ट से आया फैसला

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गोपालगंज. सीजेएम आनंद कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने मारपीट के छह साल पुराने मामले में चार आरोपितों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष तक शांति से रहने का बॉन्ड भरने तथा प्रत्येक तीन माह पर थाने में जाकर ठीक से रहने संबंधी सूचना देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने 26 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. अभियोजन पक्ष से डीपीओ विजय कुमार प्रसाद तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता डीएन सिंह की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनायी. बताया जाता है कि 3 अप्रैल 2019 को कटेया थाने के रूप पोईयां गांव के सुदामा यादव की पत्नी प्रमिला देवी को लाठी-डंडा तथा फरसा से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. मामले को लेकर उनके पति ने अपने ही गांव के भरत यादव, भोज यादव, संजय यादव तथा लालमुनि देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कांड के अनुसंधानकर्ता की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने चारों को सजा के रूप में तीन वर्षों तक थाने में जाकर हाजिरी लगाने का आदेश दिया. इस आदेश के बाद वकीलों ने निर्णय का स्वागत किया.

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